छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पात्र कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत राशन कार्डधारी परिवारों की 18 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित कन्याओं का सामूहिक विवाह कराना है। इस कार्यक्रम में विवाह के लिए वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
कन्याओं का पंजीयन महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालयों में किया जा रहा है, जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैंः तरेगांव जंगल, बोड़ला, चिल्फी, पंडरिया, कुकदुर, कुण्डा, कवर्धा, दशरंगपुर और सहसपुर लोहारा। ऐसे परिवार जो उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे इस योजना के तहत पंजीयन करा सकते हैं।
इस योजना के तहत, प्रत्येक कन्या को 35,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप बैंक ड्राफ्ट, चेक के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके अलावा, विवाह आयोजन, वर-वधु के वस्त्र, श्रृंगार, मंगलसूत्र, पायल आदि पर 15,000 रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से खर्च किए जाते हैं।