मजदूर-श्रमिक को 3000 रुपये महीना मिलेगी पेंशन, इन लोगों को नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का लाभ

 Pooja Tiwari 04-Apr-2025

साल 2019 के बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का ऐलान किया गया। तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा करते हुए कहा क‍ि PM-SYM के जरिए असंगठित क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों भारतीय भी अब पेंशन के हकदार होंगे।

मतलब वो लोग जिनके पास कोई पक्की नौकरी नहीं है, कोई स्थायी काम नहीं है, मेहनत-मजदूरी कर के जैसे-जैसे अपना पेट पाल रहे हैं। अब वो भी पेंशन के हकदार होंगे। हर महीने 3000 रुपये की पेंशन। 18 से 40 की उम्र के लोग बहुत ही मामूली पैसा (55-200 रुपये मासिक) देकर कम से कम 3000 रुपये की मासिक पेंशन के हकदार बन सकते हैं। मतलब अब मेहनत मजदूरी करने वालों को भी अपने भव‍िष्‍य की च‍िंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई है, तो आप उन्‍हें यह तोहफा दे सकते हैं।

ये योजना आखिर है क्या? इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसके क्या-क्या फायदे हैं? पैसा डूबने का कोई जोखिम तो नहीं है? ऐसे ढेरों सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, तो चलिए हम आपके हर सवाल का जवाब detail में देते हैं ताकि PM-SYM को लेकर आपके मन में कोई भी शंका न रहे और आपको उसे जानने के लिए कहीं और भटकना न पड़े।

PM-SYM योजना क्‍या है?
PM-SYM यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना समाज के गरीब तबके के लिए सुरक्षित भविष्य के लिए उठाया गया एक कदम है। इस योजना के तहत असंगठित सेक्टर में काम करने वाले मजदूर-श्रमिक 3000 रुपये महीने की पेंशन के हकदार हो सकते हैं। केंद्रीय श्रम एवं समाज कल्याण मंत्रालय ने फरवरी 2019 में इस स्कीम को पूरे देश में लागू किया था।

अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच है और आप महीने में 15000 रुपये से कम कमाते हैं। साथ ही आप EPFO या ESIC के सदस्य नहीं हैं तो आप इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इसके तहत गरीब मजदूर 100 रुपये महीना देकर 60 की उम्र के बाद 3000 रुपये की पेंशन हर महीने पा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक देशभर में 42 करोड़ लोग असंगठित सेक्टर में शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के क्‍या-क्‍या फायदे हैं?

अगर आप असंगठ‍ित श्रम‍िक हैं और आप 60 साल की उम्र तक मास‍िक क‍िश्‍त जमा करते हैं तो 60 साल के होते ही आप 3000 रुपये महीने की न्यूनतम पेंशन लेने के हकदार हो जाएंगे। अगर आपका न‍िधन हो जाता है तो आपकी पत्‍नी को 1500 रुपये (50%) की पेंशन म‍िलती रहेगी।

Scheme में कौन-कौन शाम‍िल हो सकते हैं?

अगर आपके पास कोई स्‍थायी नौकरी नहीं है और आप असंगठ‍ित क्षेत्र में आने वाले घरेलू उद्योग में काम कर रहे हैं। इसमें रेहड़ी-पटरी, बोझा उठाने, म‍िस्‍त्री, मोची, कूडा बीनने, घरों में काम करने वाले, र‍िक्शा चालक, मजदूर, खेतों में मजदूरी करने वाले, बीड़ी वर्कर, हैंडलूम वर्कर, चमड़े का काम करने वाले या कोई भी असंगठ‍ित श्रम‍िक शामिल हो सकते हैं।

हालांकि आपकी मासिक आय 15000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना में आपको कितने साल तक पैसा देना होगा?
Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Scheme में शामिल होने की उम्र 18 से 40 साल है। एक बार यह स्कीम लेने के बाद आपको 60 साल की उम्र तक अंशदान देना होगा।


PM-SYM में शामिल होने का Application Process क्या है?

कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर PM-SYM योजना के लिए रजिस्टर करा सकते हैं
आपको आधार कार्ड, सेविंग बैंक अकाउंट नंबर या जन-धन खाता नंबर की जरूरत होगी
LIC, EPFO/ESIC के ऑफिस जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है

PM-SYM के लिए कॉमन सर्विस सेंटर का पता कैसे लगाएं?
आपके नजदीक कौन सा कॉमन सर्विस सेंटर है, इसका पता आप locator.csccloud.in से लगा सकते हैं
इसमें आपको राज्य, जिला, उप-जिला और VLE Address देना होगा। साथ में Captcha Code को लिखना होगा।
VLE यानी Village Level Entrepreneur में ग्राम सभा के कर्मचारी होते हैं, जो गांव से ही होते हैं।
ये ग्राम सभा से संबंधित जानकारी प्रधान या ब्लॉक को देते हैं।
PMSYM CSC Center

PM-SYM के लिए हर महीने मुझे कितने पैसा जमा कराने होंगे?

यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस उम्र में इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। मान लीजिए अगर आपकी उम्र 29 साल है तो आपको हर महीने 100 रुपये जमा कराने होंगे। किस उम्र में आपको कितना पैसा देना होगा, इसकी जानकारी नीचे दिए चार्ट में है।

Entry Age आप हर महीने कितने पैसे देंगे सरकार का अंशदान कुल योगदान

18      55       55         110

20     61      61        122

25    80      80       160

30  105     105     210

35  150   150    300

40  200   200    400


क्या PM-SYM स्कीम का कोई लॉकिंग पीरियड है?
बिल्कुल, इस स्कीम को बीच में छोड़ने के नियम बहुत सख्त नहीं हैं। अगर किसी शख्स की जॉब संगठित क्षेत्र में हो जाती है और कम से कम 3 साल तक वह इसी सेक्टर में रहता है तो उसका अकाउंट तो एक्टिव रहेगा, लेकिन सरकार की ओर से दिया जाने वाला 50 फीसदी योगदान रुक जाएगा।

अगर फिर भी आप इसे चालू रखना चाहते हैं तो आपको पूरी राशि का योगदान देना होगा। ऐसी स्थिति में 60 साल के होते ही आप ब्याज सहित अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं।

अगर किसी प्रकार की दिव्यांगता या किसी अन्य कारण की वजह से आप अंशदान नहीं कर पाते हैं तो 5 साल तक नियमित अंशदान के बाद आप इस स्कीम को छोड़ सकते हैं। ऐसे में आपको अपना पैसा (सरकार का अंशदान नहीं) ब्याज समेत वापस मिल जाएगा।

e-Donate भी कर सकते हैं योजना
अगर कोई चाहे तो अपने यहां काम करने वाले घरेलू सहाय‍क, माली, वॉचमैन आद‍ि की ओर से यह पॉल‍िसी ले सकते हैं। आपकी तरफ से सरकार उन्‍हें यह स्‍कीम डोनेट कर देगी। e-donate के जर‍िए 60 की उम्र के बाद ज‍िनके ल‍िए आपने यह पॉल‍िसी ली है, उन्‍हें हर महीने पेंशन म‍िलना शुरू हो जाएगी। नीचे जानें पूरा प्रोसेस
PMSYM E-donate.

क्या इस स्कीम में नॉमिनेशन और फैमिली पेंशन की सुविधा है?
हां, आप इस स्कीम के लिए नॉमिनी का चयन कर सकते हैं। इस स्कीम में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। हालांकि यह सिर्फ जीवनसाथी के लिए ही है। अगर पॉलिसीधारक की मौत हो जाती है तो उनके जीवनसाथी को 50 फीसदी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।

किन लोगों के लिए नहीं है PM-SYM स्कीम?

यह योजना विशेषतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए है।
अगर आप संगठित क्षेत्र में हैं तो आपके लिए पेंशन स्कीम अलग होगी।
अगर आप NPS, ESIC, EPFO जैसी स्कीम के अंतर्गत कवर हैं
या फिर आप इनकम टैक्स देते हैं तो आप इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकते हैं।

अगर पेंशन शुरू होने से पहले ही पॉलिसी धारक का निधन हो जाए तो?

पॉलिसी धारक का निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी या पति इसे चालू रख सकता है।
उन्हें बाकी बचे समय तक हर महीने पैसा जमा कराना होगा।
पॉलिसी धारक (जिनकी मृत्यु हुई) के 60 साल पूरे होते ही उनके जीवनसाथी को 3000 रुपये पेंशन म‍िलने लगेगी।
अगर जीवनसाथी चाहे तो वह ब्याज समेत अपना पैसा वापस भी ले सकता है।
बच्चे या परिवार का कोई और सदस्य पेंशन का हकदार नहीं होगा।
अगर पति और पत्नी दोनों ने ही यह पॉलिसी ली हुई है और दोनों का ही निधन हो जाता है तो परिवार को दोनों का पैसा ब्याज समेत मिल जाएगा।

क्या PM-SYM योजना में ज्यादा पैसा भी जमा कराया जा सकता है?

नहीं, योजना से जुड़ते वक्त जो अंशदान तय हुआ है, आप उससे ज्यादा पैसा जमा नहीं करा सकते। मान लीजिए 29 साल की उम्र में जब आपने यह पॉलिसी शुरू की और उस समय 100 रुपये महीने का अंशदान तय हुआ तो आप आगे भी इतना ही पैसा देंगे।

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